रुद्रप्रयाग (Narendra Singh Danu) : उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग में हुए विवाद के मामले में गिरफ्तार चार निहंग सिखों को चमोली जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। अदालत ने सभी आरोपितों को निर्धारित शर्तों के साथ रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह ने आरोपित सतवीन्द्र सिंह, अजय सिंह, जसनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह की जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके तथा समान राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
चारों आरोपितों के खिलाफ कर्णप्रयाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि 16 जून को हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच कथित तौर पर पार्किंग को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार निहंग श्रद्धालुओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया था।