हरियाणा महिला विकास निगम ने तय किया 74 केसों का लक्ष्य, महिलाओं को मिलेगा लाभ

कुरुक्षेत्र (अश्विनी वालिया) : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम की वर्ष 2026-27 के लिए 74 केसों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो। इनमें 24  अन्य श्रेणी व 50 अनुसूचित जाति के केस शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इन योजना के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत में अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति को अनुदान राशि दी जाती है। इसी तरह 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है, शेष राशि की व्यवस्था राष्टï्रीयकृत / सहकारी बैकों से करवाई जाती है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि ऋण शहरी/ ग्रामीण पात्रों के लिए उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक इस योजना की अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी न0 465/5,मदानो वाली गली कुरुक्षेत्र फोन नंबर 01744-223658 पर सम्पर्क कर सकते हैं।